समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय
Directorate General of Maritime Administration
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार
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हमारे बारे में

नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जो व्यापारिक नौवहन से संबंधित सभी कार्यकारी मामलों से संबंधित है। भारत में नौवहन स्वतंत्रता से पहले तक एक उपेक्षित विषय रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही नौवहन के विकास को राज्य नीति में शामिल किया गया। प्रारंभ में यह विषय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देखा जाता था, परंतु 1949 में इसे परिवहन और नौवहन मंत्रालय को सौंप दिया गया और फिर 1951 में यह स्थायी रूप से वहाँ चला गया। 1947 में भारत सरकार ने नौवहन पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य इस उद्योग का समग्र विकास था। विकासात्मक प्रयासों को गति देने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और इसी के तहत सितंबर 1949 में बॉम्बे (अब मुंबई) में मुख्यालय के साथ नौवहन महानिदेशालय की स्थापना की गई।

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  • हमारे बारे में
  • दिनांक : 28/04/2025

यह महानिदेशालय समुद्री प्रशासन, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, नौवहन उद्योग के विकास तथा अन्य संबंधित विषयों से जुड़े सभी मामलों से संबंधित है।

नौवहन महानिदेशालय के प्रारंभिक उद्देश्य थे :

  • व्यापारिक नौवहन और नौवहन से संबंधित विषय तथा मर्चेंट शिपिंग कानून का प्रशासन।
  • समुद्र में जीवन और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
  • भारतीय नौवहन का विकास।
  • समुद्री मामलों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ।
  • मर्चेंट नेवी के अधिकारियों और रेटिंग्स के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का प्रावधान।

नाविकों के रोजगार का विनियमन और उनके कल्याण की व्यवस्था।

  • नौकायन पोत उद्योग का विकास।
  • विदेशी व्यापार में महासागर माल भाड़ा दरों का विनियमन।

यह महानिदेशालय नौवहन नीति और कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित है ताकि समुद्र में जीवन और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम हो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय में समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिले, नाविकों के रोजगार और कल्याण का विनियमन हो, तटीय नौवहन का विकास हो, नौवहन टन भार में वृद्धि हो, मर्चेंट नेवी अधिकारियों की परीक्षा और प्रमाणन किया जाए, तथा अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबद्ध विभागों और अधिकारियों की निगरानी एवं नियंत्रण किया जाए।

नौवहन महानिदेशक को मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 7 के अंतर्गत वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। प्रशासनिक पक्ष पर उन्हें वरिष्ठ उप महानिदेशक, उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक और कार्यपालक अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं। तकनीकी पक्ष पर नौटिकल सलाहकार, जिनके सहयोग में उप नौटिकल सलाहकार और नौटिकल सर्वेयर होते हैं, सहायता करते हैं। इंजीनियरिंग पक्ष पर मुख्य सर्वेयर, जिनके साथ उप मुख्य सर्वेयर, उप मुख्य जहाज सर्वेयर, इंजीनियर एवं जहाज सर्वेयर और अन्य सहायक कर्मचारी होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। नौटिकल सलाहकार और मुख्य सर्वेयर क्रमशः मर्चेंट नेवी के मास्टर्स/मेट्स और इंजीनियरों के प्रमुख परीक्षक भी होते हैं, जो नौवहन महानिदेशक की ओर से परीक्षा का संचालन करते हैं।

परिचय

  • देश के समुद्री हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने की प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ, यह संस्था पूरे राष्ट्र के लिए प्रमुख प्रशासनिक इंटरफ़ेस और समुद्री प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।
  • पाँच लाख से अधिक नाविकों की कल्याण और सुरक्षा को हर समय सुनिश्चित करना।
  • समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना और समुद्री प्रदूषण को रोकना।
  • सभी समुद्री जहाजों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और संचालन से संबंधित पहलुओं, उनके डिज़ाइन और प्रमाणपत्रों को विनियमित करना।
  • समुद्री क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  • लंदन, यूके में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जैसे वैश्विक बहुपक्षीय मंचों के साथ सहभागिता करना, ताकि भारत के समुद्री हितधारकों द्वारा अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
  • मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और परिवहन की निगरानी में सक्रिय रूप से भाग लेना और प्रमुख एवं गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर माल की आर्थिक और सुरक्षित पारगमन व ट्रांसशिपमेंट सुनिश्चित करना।
  • बंदरगाहों की नौवहन सुरक्षा और बंदरगाह सुरक्षा की निगरानी करना और पोर्ट प्राधिकरण व सुरक्षा से संबंधित अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • व्यावसायिक समुद्री जहाजों के लिए नौवहन मानकों और समुद्री डोमेन जागरूकता से संबंधित पहलुओं को सुनिश्चित करना।